ग्रीष्मावकाश समाप्त होने के बाद 29 जून 2026 को विद्यालयों के पुनः खुलने के साथ ही शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के बीच यह सवाल चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या इस दिन आकस्मिक अवकाश (CL) लिया जा सकता है। विशेष रूप से विश्रामकालीन वर्ग के कार्मिकों के लिए अवकाश संबंधी नियम अलग होने के कारण कई कर्मचारी इसे लेकर असमंजस में हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि विभागीय नियम क्या कहते हैं।
29 जून 2026 को CL मिलेगी या नहीं?
शिक्षा विभाग के विश्रामकालीन वर्ग के कर्मचारियों को ग्रीष्मावकाश के क्रम में 16 मई 2026 तथा 29 जून 2026 को आकस्मिक अवकाश (CL) देय नहीं होती है। इसलिए इन दोनों तिथियों पर CL स्वीकृत नहीं की जाती।
यदि 29 जून को अवकाश लेना जरूरी हो तो क्या करें?
यदि किसी कर्मचारी को 29 जून 2026 को किसी आवश्यक कारण से अवकाश लेना हो, तो वह CL के बजाय अर्जित अवकाश (EL), अर्धवेतन अवकाश (HPL) या अन्य पात्र अवकाश का उपयोग कर सकता है। इसके लिए यह आवश्यक है कि कर्मचारी 16 मई 2026 को अपने कार्यस्थल पर उपस्थित रहा हो।
ग्रीष्मावकाश के पहले और बाद में अवकाश लेने का नियम
यदि कोई कर्मचारी ग्रीष्मावकाश शुरू होने से पहले भी अवकाश लेता है और ग्रीष्मावकाश समाप्त होने के बाद भी अवकाश पर रहता है, तो विभागीय नियमों के अनुसार पूरी ग्रीष्मावकाश अवधि भी अवकाश की गणना में शामिल की जा सकती है।
महत्वपूर्ण सूचना: यह जानकारी सामान्य विभागीय नियमों के आधार पर तैयार की गई है। किसी भी प्रकार की शंका या विशेष परिस्थिति में संबंधित विभाग या सक्षम अधिकारी से मार्गदर्शन प्राप्त करने के बाद ही अवकाश के लिए आवेदन करें।
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